महान्यायवादी

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अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विद्या कानूनी अधिकारी होता है

अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है

A.G. जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

A.G. को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है

A.G का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तब तक राष्ट्रपति का है

प्रसादपर्यंत भारत में ब्रिटेन देश से ग्रहण किया गया है

A.G की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश समक्ष

A.G की वेतन 90000 रुपए

प्रथम अटॉर्नी जनरल m. शीतल

अनुच्छेद 88 महान्यायवादी दोनों सदनों में भाग ले सकता है वह वाद विवाद भी कर सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं डाल सकता है

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