पहली अनुसूची – इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
भारत में फार्म में A B C D प्रकार के राज्य थे
A ब्रिटिश प्रांत राज्य बिहार बंगाल उड़ीसा संयुक्त प्रांत पंजाब मंडास और मध्य प्रदेश
B चीफ कमिश्नरी दिल्ली कुर्ग अजमेर मेवाड़
C देशी रियास जम्मू एंड कश्मीर हैदराबाद जूनागढ़ भोपाल मैसूर राजस्थान
D अंडमान निकोबार
1956 में 7 वा संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत एबीसीडी प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया तथा 14 राज्य में 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए
15 वा राज्य गुजरात 1960
16 वा राज्य नागालैंड 1963
17 वा राज्य हरियाणा 1966
18 वा राज्य हिमाचल प्रदेश 1971
19 वाह राज्य मणिपुर 1972
20 वा राज्य मेघालय 1972
21 वा राज्य त्रिपुरा 1972
22 वा राज्य सिक्किम 1975
23 वा राज्य मिजोरम 1987
24 वा राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987
25 वा राज्य गोवा 1987 आजाद 1961
26 वा राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000
27 वा राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000
28 वा राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000
29 वा राज्य तेलंगाना जून 2014 आंध्र प्रदेश से
69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई
तथा वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है इसमें जम्मू और कश्मीर व लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए 5 अगस्त 2019 तथा प्रभावी 31 अक्टूबर 2019 से
दूसरी अनुसूची इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
राज्यपाल
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
हाईकोर्ट का अन्य न्यायाधीश
महान्यायवादी
नियंत्रण में महालेखा परीक्षक
तीसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान
केंद्र सरकार के मंत्री
राज्य सरकार के मंत्री
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश
महान्यायवादी
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 से तथा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 से तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 से शपथ लेते हैं
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है
चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का प्रावधान
राज्यसभा की वर्तमान सीटें 245
सबसे अधिक यूपी में 31
राजस्थान में 10
पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान
छठी अनुसूची असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा राज्य को विशेष प्रावधान
सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन संघ सूची राज्यसूची एवं समवर्ती सूची
प्रारंभ में वर्तमान में कौन सी सरकार
संघ सूची 97 विषय 100 विषय केंद्र सरकार
राज्य सूची 66 विषय 61 विषय राज्य सरकार
समवर्ती सूची 47 विषय 52 विषय केंद्र सरकार + राज्य सरकार
संघ सूची के विषय रक्षा बैंकिंग रेलवे युद्ध संदीप जनगणना परमाणु थल सेना जल सेना वायु सेना आदि
राज्य सूची के विषय। पुलिस जेल कच्ची दीवानी जमीन मामले फौजदारी मामले मारपीट अधिक
समवर्ती सूची जनसंख्या परिवार नियोजन भार व माप तोल न्यायालयों का प्रशासन प्रशासन वन व वन्य जीव
आठवीं अनुसूची भाषा
प्रारंभ 26 जनवरी 1950 14 भाषा वर्तमान में 22 भाषा
संविधान की आठवीं अनुसूची में एक मात्र भाषा जो विदेश से ली गई है नेपाली
नवी अनुसूची भूमि सुधार
इस अनुसूची की प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में
दसवीं अनुसूचीआया राम गया राम दल बदल
इस अनुसूची में सविधान 1985 के बात जोड़ा गया
ग्यारहवीं अनुसूची इसमें पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं
70 वा संविधान संशोधन 1992
पारित 22 दिसंबर 1992
लागू 24 अप्रैल 1993
इसीलिए प्रत्येक वर्ष की 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है
अनुच्छेद 243
भाग 9
विषय 29
बारहवीं अनुसूची शहरी स्वशासन वन नगरीय स्वशासन
74 वा संविधान संशोधन 1992
पारित 22 दिसंबर 1992
लागू 1 जनवरी 1993
आर्टिकल 249
भाग 9 क
विषय 18